Saturday, August 15, 2026
27.6 C
Delhi
Saturday, August 15, 2026
- Advertisement -corhaz 3

100 करोड़ के आईटी टैक्स वसूली मामले की कांग्रेस की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को आईटीएटी में फिर से दलील रखने के लिए कहा।

आयकर विभाग ने फरवरी में 2018-19 के लिए 199 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रीज किए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई थी। 

आयकर विभाग के वकील ने अदालत को बताया था कि वास्तविक कर राशि 102 करोड़ रुपये थी और ब्याज सहित यह 135.06 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। 

More articles

- Advertisement -corhaz 300

Latest article

Trending